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प्रभारी महाप्रबंधक उद्योग केंद्र गया के द्वारा दिया गया निर्देश, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत मासिक किस्त जमा न करने पर PDR एक्ट के तहत विधि सम्मत की जाएगी कारबाई।

प्रभारी महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र गया द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत ऐसे लाभुक जिन्हे दियुतीय किस्त/तितीय किस्त प्राप्त हुए 13 माह की अवधि पूरी हो चुकी है ओए से लाभुको को निर्देश दिया जाता है की ओ उद्यमी पोर्टल Udyami bihar,gov, in पर अपना मासिक किस्त जमा करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध PDR act के तहत विधि सम्मत करवाई की जाएगी।

 

त्रिलोकी नाथ डिस्ट्रिक्ट डिवीजन हेड गया

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